Modi Surname Case: गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को किया खारिज, जानिये क्या कहा अदालत ने

डीएन संवाददाता

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज
गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज


अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका का खारिज कर दिया है। अदालत ने राहुल की दो साल की सजा को बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के संकेत नहीं है। हालांकि राहुल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 

मामले की सुनावई करते हुए जस्टिस हेमंत पृच्छक ने कहा, 'राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 'निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। इसलिये'सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा।'

सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया और उनकी सांसदी रद्द की गई।

सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी।










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