राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक, जानिये हाई कोर्ट का पूरा फैसला
केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के चार कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पढिये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के चार कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
इस मामले में राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कर्मचारियों पर महात्मा गांधी की एक तस्वीर को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। महात्मा गांधी की तस्वीर कार्यालय के अंदर रखी थी।
यह भी पढ़ें |
मोदी ‘सरनेम’ विवाद में अब ललित मोदी भी कूदे, राहुल गांधी को दी ये धमकी, पढ़ें पूरा अपडेट
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने पिछले साल दर्ज मामले में चार कर्मचारियों के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।
पिछले साल जून में, माकपा की छात्र शाखा ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। बाद में एक वकील द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया था।
यह भी पढ़ें |
Nun Rape case: नन से अप्राकृतिक यौन संबंध और रेप केस में बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी, केरल कोर्ट ने सुनाया फैसला
केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के कार्यालय के कर्मचारियों ने ही प्रदर्शनकारियों पर दोष मढ़ने के लिए महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया था।