राजधानी में नहीं लगी निर्माण कार्यो पर रोक, कई जगहों पर धड़ल्ले से चल रहा काम
उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्य पर लगी रोक को आंशिक रूप से हटाने सोमवार को आदेश दिया।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्य पर लगी रोक को आंशिक रूप से हटाने सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की आज सौंपी गई रिपोर्ट का मुआयना करने के बाद सुबह छह से शाम छह बजे तक निर्माण कार्य को अनुमति प्रदान कर दी। अभी तक निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था।
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शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण कार्य में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल के दिसंबर में धुंध में कमी है। न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 11 दिसंबर तक पराली जलाने को लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के सहयोग से विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने की पेशकश की। यह कमेटी इस बात पर विचार करेगी कौन सी तकनीक या टावर लगाने के बाद प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से कहा है कि हर राज्य से पर्यावरण सचिव इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं।
इस मामले की अगली सुनवायी 16 दिसम्बर को होगी। (वार्ता)