पत्रकार मर्डर केस में बलात्कारी बाबा राम रहीम समेत चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा..

डीएन ब्यूरो

पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामले में दोषी करार बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम समेत चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। डाइनामाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पढ़ें पूरी खबर

पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा
पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा


नई दिल्ली: पंचकूला सीबीआई अदालत ने  डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह  उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने गुरमीत राम रहीम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष जज जगदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्रकैद की सजा दुष्कर्म मामले में दी गई 20 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी।

राम रहीम को सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई। राम रहीम इस वक्त दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 11 जनवरी को अदालत ने इस मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था।

गौरतलब है कि 2002 में पत्रकार छत्रपति के समाचार पत्र 'पूरा सच' ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें यह बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम किस प्रकार महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके बाद छत्रपति को अक्टूबर 2002 में गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी। 

24 अक्टूबर 2002 को बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर था। कोर्ट ने राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना है।










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