पाकिस्तान: उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार देने वाला कानून लागू
पाकिस्तान सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार देने के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का रास्ता खुल गया है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार देने के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का रास्ता खुल गया है।
शरीफ को उच्चतम न्यायालय ने 2017 में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था, लेकिन वह अपील नहीं कर पाए थे, क्योंकि देश में शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।
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राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय (फैसलों और आदेशों की समीक्षा) विधेयक, 2023 पर हस्ताक्षर कर दिए, जो संविधान के अनुच्छेद-184 के तहत शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार देता है। यह कानून पूर्व के फैसलों पर भी लागू होता है।
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