Brij Bhushan Singh: भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, इस मामले में हुए थे पेश

डीएन संवाददाता

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत
बृजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत


नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।  अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी।

महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आज बृजभूषण सिंह को तलब किया था।

अब उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी। 










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