उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण हटाने के दिये आदेश

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए धर्मनगरी ऋषिकेश में सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिये नोटिस जारी करने को भी कहा है। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट..

फाइल फोटो
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक नया आदेश देते हुए धर्मनगरी ऋषिकेश से सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने आवासीय व व्यावसायिक निर्माण करने वालों को तीन सप्ताह का नोटिस देकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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हाईकोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जवाब न देने पर अवैध कब्जों को गिरा दिया जायेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को वैधानिक प्रक्रिया बनाकर के जो धार्मिक तीर्थ स्थल बनाये गये हैं, उन्हें भी सील करने का आदेश दे दिया है।

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ऋषिकेश निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि अवैध अतिक्रमण से ऋषिकेश की जो सुन्दरता थी वो एकदम खत्म सी हो गयी है। इसीलिए अतिक्रमण को हटवाने का तत्काल आदेश दिया जाये।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।
 










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