Muzaffarnagar: किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को उम्रकैद
मुजफ्फर नगर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुजफ्फर नगर: मुजफ्फर नगर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि नयी मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 दिसंबर, 2020 को गोविंद नामक व्यक्ति ने 16 वर्षीय एक लड़की को घर में अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया था और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
यह भी पढ़ें |
बलिया में किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उन्होंने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश ए.के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोविंद को बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: हाथरस बलात्कार-हत्या मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा, तीन बरी