बलिया में किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा


बलिया:  बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने मंगलवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को रसड़ा कस्बे के महावीर अखाड़ा के रहने वाले पंकज कुमार ने गत 10 दिसंबर 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

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उन्होंने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।










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