Crime in UP: किशोरी को अगवा कर बलात्कार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा, जानिये बलिया 8 साल पुराना ये मामला

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के आठ साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की जेल
कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की जेल


बलिया: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के आठ साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी दो दिसंबर 2005 को बांसडीह गई थी। आरोप है कि उसे बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के मैरीटार गांव के अखिलेश बिंद ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अखिलेश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर जिला जज हरिश्चंद्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को बिंद को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 65 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।










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