Crime in UP: बलिया में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्‍कार, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ बलात्कार करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ बलात्कार करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर इसी थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी दीपक सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया था।

उसने बताया कि मामले में भीमपुरा थाने में 24 मार्च 2020 को दीपक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्‍कार) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।










संबंधित समाचार