Mumbai: नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

मुंबई में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म (फाइल)
दुष्कर्म (फाइल)


मुंबई: मुंबई में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है।

इसके अलावा अदालत ने इस अपराध की सूचना नहीं देने पर पीड़िता (13) की मां को छह महीने की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश श्रीकांत वाई भोसले ने व्यक्ति को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। इस संबंध में अदालत की ओर से जारी विस्तृत आदेश मंगलवार को ही उपलब्ध हो सका।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जून 2018 में, लड़की के पिता ने बिहार में अपने घर पर पत्नी की मौजूदगी में बेटी का यौन उत्पीड़न किया। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति ने एक साथ अपनी बेटी और पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति ने अगस्त 2019 में मुंबई उपनगर में अपने घर पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, बेटी ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन उसने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया।

किसी तरह से लड़की अपने एक पड़ोसी के पास पहुंची और पूरे मामले के बताया, जिसके बाद बोरीवली इलाके के कस्तूरबा मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया।

 










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