मेघालय हाई कोर्ट ने सीएस, डीजीपी को अवैध कोयला खनन को नियंत्रित करने के उपायों का संकेत देने वाले अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया

डीएन ब्यूरो

मेघालय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में कोयले के अवैध खनन और ढुलाई को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मेघालय उच्च न्यायालय
मेघालय उच्च न्यायालय


शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में कोयले के अवैध खनन और ढुलाई को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें | हाई कोर्ट ने गैरकानूनी कोयला खनन माफिया को पकड़ने लिए दिये ये निर्देश

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 मई के आदेश के तहत मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा।

यह भी पढ़ें | मेघालय में राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, जानिये ये खास बातें

अदालत ने कहा, “न्यायमूर्ति काताके की 13वीं अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों को व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाना चाहिए और मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों अतिरिक्त हलफनामे दायर करें, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि भविष्य में मौजूदा आदेशों का कोई उल्लंघन न हो। इस तरह के अतिरिक्त हलफनामे चार सप्ताह के अंदर दायर किए जाएं।”










संबंधित समाचार