UP Unlock 1.0: जानिये, योगी सरकार की नई गाइडलाइंस, क्या-क्या खुला राज्य में

डीएन ब्यूरो

केंद्र सरकार द्वारा देश में कल से लॉकडाउन 5.0 शुरू होने के साथ ही कई चीजों को खोलने की सशर्त अनुमति दे दी गयी है। अनलॉक 1.0 के तहत धीरे-धीरे चीजों को खोला जायेगा। जानिये, यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस..

सीएम योगी (फाइल फोटो)
सीएम योगी (फाइल फोटो)


लखनऊ: देश भर में लॉकडउन 5.0 शुरू होने के साथ ही यूपी सरकार ने भी अनलॉक 1.0 के तहत राज्य में नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके तहत राज्य में कई सुविधाओं को धीरे-धीरे खोला जायेगा। यूपी सरकार ने भी अपने स्‍तर पर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बंदिशें हटाईं हैं, हालांकि कुछ मामलों में ये अगली सूचना तक जारी रहेंगीो

केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन के अगले चरण का ऐलान किया था, जो 30 जून तक लागू रहेगा। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, हालांकि बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश की बात की जाये तो योगी सरकार राज्य में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही राज्य में  रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंशिंग को अपनाया जाना जरूरी कर दिया गया है। 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे प्रदेश में सभी दुकानों में काम करने वालों को फेस मास्‍क, ग्‍लव्‍स और सेनिटाइजर का इस्‍तेमाल करना होगा। इसके अलावा यदि किसी भी ग्राहक ने मास्‍क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने को अभी अनुमति नहीं दी गई है।

सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी आएंगे लेकिन भीड़भाड़ कम करने के लिए स्‍टाफ को तीन शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। 

सभी औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर अनुमति होगी। लेकिन यहां भी कोरोना से बचाव के सभी कदमों पर अमल करना होगा। हालांकि योगी सरकार ने अभी तक राजधानी लखनऊ में मेट्रो को लेकर कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार द्वारा 10 जून के बाद स्थितियों के अनुसार इस पर फैसला लिया जा सकता है।










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