स्कूल नौकरी घोटाला से संबंधित प्राथमिक शिक्षा मामलों की सुनवाई जारी रखेंगे न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिका को छोड़कर प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी रखेंगे।

प्राथमिक शिक्षा मामलों (फाइल)
प्राथमिक शिक्षा मामलों (फाइल)


कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिका को छोड़कर प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी रखेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश को सौंपने का आदेश दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती ‘‘घोटाला’’ मामले में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार सबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की सुनवाई किसी और न्यायाधीश को सौंपने का शुक्रवार को निर्देश दिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित मासिक वाद सूची के अनुसार एक मई से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।

सोमेन नंदी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य के मुताबिक सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले को सौंपने का आदेश दिया गया है, जबकि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय मासिक वाद सूची के अनुसार प्राथमिक शिक्षा मामलों की सुनवाई करना जारी रखेंगे।

सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत से सोमेन नंदी की याचिका को दूसरे न्यायाधीश को सौंपे जाने की संभावना जल्द ही है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी कुंतल घोष और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं।










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