पाक पीएम के विशेष सहायक पद पर नियुक्ति के मामले में बोला इस्लामाबाद हाईकोर्ट- दोषी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकता

डीएन ब्यूरो

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने हनीफ अब्बासी के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मंगलवार को कहा कि जिस व्यक्ति को किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है, उसे पाकिस्तान में किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

इस्लामाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के श्री हनीफ अब्बासी के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में मंगलवार को कहा कि जिस व्यक्ति को किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है  उसे पाकिस्तान में किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।

द न्यूज इंटरनेशनल’ के अनुसार, अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख और पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने एसएपीएम के रूप में हनीफ अब्बासी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए छह मई को आईएचसी का रुख किया था  (वार्ता)










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