IAS अधिकारी आम्रपाली काटा का कैडर अनुरोध अस्वीकृत
IAS अधिकारी आम्रपाली काटा के संबंध में हालिया फैसले ने प्रशासनिक और सार्वजनिक हलकों में काफी ध्यान आकर्षित किया है। 9 अक्टूबर, 2024 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने तेलंगाना कैडर को आवंटित करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
हैदराबाद: केंद्र ने GHMC Commissioner आम्रपाली काटा के तेलंगाना कैडर में बने रहने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। 2010 बैच की IAS अधिकारी आम्रपाली को मूल रूप से राज्य के विभाजन के दौरान आंध्र प्रदेश कैडर (Andhra Pradesh cadre) आवंटित किया गया था, और अब उन्हें आंध्र कैडर में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्रालय ने तेलंगाना मूल के अधिकारी के रूप में मान्यता देने की उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया, और स्पष्ट किया कि खांडेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, वह आंध्र प्रदेश कैडर में बनी रहेंगी।
खांडेकर समिति राज्य को विभाजित करने के बाद, सिविल सेवा (civil service) अधिकारियों को आवंटित करने के लिए जिम्मेदार थी। जबकि समिति ने इस प्रक्रिया के लिए स्थापित नियमों का पालन किया, तो कई अधिकारियों ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने Central Administrative Tribunal (CAT) पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि उन्हें तेलंगाना कैडर में रखा जाना चाहिए।
अनुरोध और उसकी अस्वीकृति
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आम्रपाली काटा ने तेलंगाना कैडर में ट्रांसफर का अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि, उनके UPSC आवेदन में उनका स्थायी पता विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) होने के कारण उन्हें इनसाइडर माना जाना चाहिए। हालाँकि, खांडेकर समिति, जिसने उनकी याचिका की समीक्षा की उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आंध्र प्रदेश को उनका आवंटन 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप था।
इनमें से कई अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश को सौंपे जाने के बावजूद तेलंगाना के मूल निवासी होने का दावा किया। इसी तरह के एक मामले में, तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत सोमेश कुमार को अदालत ने आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आम्रपाली को अब ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें हैदराबाद के आयुक्त के रूप में काम करते हुए आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
स्थाई पता है विशाखापत्तनम
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आम्रपाली ने अपने स्थायी पते के रूप में विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) को सूचीबद्ध किया। इसके आधार पर, खांडेकर समिति की सिफारिशों के बाद, प्रत्यूष सिन्हा समिति ने उन्हें आंध्र प्रदेश को सौंप दिया। तेलंगाना को पुनः सौंपे जाने की उनकी अपील के बावजूद, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
उच्च न्यायालय ने खांडेकर और प्रत्यूष सिन्हा दोनों समितियों के फैसलों को बरकरार रखा, जिससे आम्रपाली के पास कोई और कानूनी सहारा नहीं रह गया। परिणामस्वरूप, अब उन्हें तेलंगाना में अपने कर्तव्यों से मुक्त होने और आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
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