हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायक का चुनाव किया रद्द, जानिये ये बड़ी वजह
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से 2018 में चुने गए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव का चुनाव रद्द कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से 2018 में चुने गए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव का चुनाव रद्द कर दिया।
चुनाव के दौरान फॉर्म-26 हलफनामा दाखिल करते समय उन पर उनकी अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने याचिकाकर्ता व 2018 विधानसभा चुनाव में कोठागुडेम सीट से उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी टीआरएस (अब बीआरएस) उम्मीदवार जलगम वेंकट राव को निर्वाचित घोषित कर दिया।
जलगम वेंकट राव के वकील रमेश कुथुम्बका के अनुसार अदालत ने वनमा वेंकटेश्वर राव पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने पूर्व विधायक जलगम वेंकट राव की चुनाव याचिका (ईपी) को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
याचिका में कोठागुडेम विधानसभा सीट से विधायक के रूप में वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वनमा वेंकटेश्वर राव ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने परिवार की कृषि भूमि के संबंध में कुछ तथ्य छिपाए थे।
वेंकटेश्वर राव 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कोठागुडेम से जीते थे और बाद में वह बीआरएस (तब टीआरएस) में शामिल हो गए थे।
तमाम कोशिशों के बावजूद अदालत के इस फैसले पर वनमा वेंकटेश्वर राव से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।