राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई,जानिये ये अपडेट

डीएन ब्यूरो

राहुल गांधी मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सूरत कोर्ट से आते राहुल और प्रियंका गांधी
सूरत कोर्ट से आते राहुल और प्रियंका गांधी


सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर की। राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के बाद कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिस कारण उनकी लोक सभा सदस्यता रद्द की गई।

मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सोमवार को सेशंस कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी। मामले पर सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिये जमानत दे दी है। इस मामले में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने कहा कि वह मामले में शिकायतकर्ता-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करने के बाद 13 अप्रैल को दोषसिद्धि के निलंबन के लिए गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगी। सत्र अदालत ने प्रतिवादी (पूर्णेश मोदी) को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

राहुल की कानूनी टीम के एक सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की अपील के साथ-साथ उनकी जमानत और सजा के निलंबन के लिए एक अर्जी दायर की। (सत्र) अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और उन्हें जमानत दे दी। अदालत उनकी दोषसिद्धि पर रोक के संबंध में 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी।’’

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

अपराह्न करीब तीन बजे मामले की सुनवाई के समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और पार्टी के अन्य नेता अदालत कक्ष में मौजूद थे।

राहुल के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’

गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।

कांग्रेस नेता 2019 में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्हें 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई।

निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। फैसले के एक दिन बाद, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

राहुल गांधी सोमवार दोपहर सूरत पहुंचे। राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद हैं।










संबंधित समाचार