राहुल गांधी को मानहानी मामले में दो साल की सजा, कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिली, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी
सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी


सूरत: गुजरात में सूरत की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट के इस फैसले को  उपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

कोर्ट ने 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई, जिसके बाद सेशन कोर्ट से उनको जमानत मिली। 

फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।

यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट से कम से कम सजा का अनुरोध किया था। उन्होंने ये भी मेरे बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।










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