डॉक्टर को आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में दर्ज FIR पर हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

डीएन ब्यूरो

गुजरात उच्च न्यायालय ने गिर सोमनाथ जिले में एक चिकित्सक को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी मामले में प्राथमिकी की स्थिति के बारे में सोमवार को जानकारी मांगी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

गुजरात उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
गुजरात उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)


अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने गिर सोमनाथ जिले में एक चिकित्सक को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी मामले में प्राथमिकी की स्थिति के बारे में सोमवार को जानकारी मांगी।

चिकित्सक के बेटे ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है।

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डॉ. अतुल चाग ने 12 फरवरी को वेरावल शहर में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेता एवं लोकसभा सदस्य राजेश चुडासमा और उनके पिता का नाम था।

याचिकाकर्ता एवं चिकित्सक के पुत्र हितार्थ चाग के वकील राजेश कनानी ने बताया कि न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति निरल मेहता की खंडपीठ ने संबंधित लोक अभियोजक से प्राथमिकी की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके बाद लोक अभियोजक ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और वह इसका पता लगाकर अदालत को इस संबंध में सूचित करेंगे।

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उन्होंने बताया कि इसके बाद मामले को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।










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