UP: यमुना अथॉरिटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की आंखे टेढ़ी, दिया ये सख्त आदेश, जानिये पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत 6 अफसरों को समन जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट जानिये आखिर क्या है पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समेत 6 अफसरों को तलब किया है। यमुना प्राधिकरण ने एरोसिटी को अवैध मानते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया था। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में इन सभी को समन जारी कर दिया है। ओएसडी शैलेंद्र के अलावा पांच अफसरों को नोटिस जारी किया गया है।
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यह मामला ग्रेटर नोएडा के झाझर में बुलडोजर चलवाने से जुड़ा हुआ है। 29 मार्च को यहां एरोसिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलवाया गया था। स्टे ऑर्डर के बाद भी बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब बुलडोजर चलवाने की इसी कार्रवाई को लेकर इन अफसरों को तलब किया गया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना प्राधिकरण और बुलंदशहर जिला प्रशासन के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने सभी अफसरों को 6 अगस्त तक तलब किया है।