Uttar Pradesh: पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त
सुलतानपुर की एक अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्यों के अभाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को शुक्रवार को दोषमुक्त करार दिया।
सुलतानपुर: सुलतानपुर की एक अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्यों के अभाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को शुक्रवार को दोषमुक्त करार दिया।
प्रजापति के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने साक्ष्यों के अभाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री को बरी कर दिया है। एक अन्य आपराधिक मामले में लखनऊ जेल में बंद प्रजापति को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को सुलतानपुर स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री को आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त करार दिया।
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उन्होंने बताया कि प्रजापति के खिलाफ 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।
चुनाव के दौरान तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेई ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ 28 जनवरी 2012 को नामांकन भरने के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से जुलूस निकालकर नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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