चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय संविधान पीठ गठित, इन चार मामलों पर होगी सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई से चार मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को पांच-सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ करेंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई से चार मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को पांच-सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ करेंगे।
शीर्ष अदालत 22 मई से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद तीन जुलाई को फिर खुलेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शीर्ष अदालत ने सहायक रजिस्ट्रार (वाद सूची) की ओर से जारी एक नोटिस में कहा है कि संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे।
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संविधान पीठ के समक्ष 12 जुलाई को विचार के लिए आने वाले चार मामलों में से पहला मामला 'तेज प्रकाश एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय' है।
शीर्ष अदालत इस मामले में एक कानूनी सवाल से निपटेगी कि क्या सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य सरकार के निकाय पात्रता नियमों को बदल सकते हैं।
इससे पहले, यह मामला न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नयी पीठ का गठन किया गया है।
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नवगठित संविधान पीठ बाद में तीन अन्य मामलों पर भी विचार करेगी।