राजनीतिक दलों को मतदान से 48 घंटे पहले ही जारी करना होगा घोषणा पत्र, निर्वाचान आयोग ने बदले नियम
चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणा पत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को अब मतदान से 48 घंटे से पहले ही घोषणा पत्र जारी करना होगा। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को अब मतदान से 48 घंटे से पहले ही घोषणा पत्र जारी करना होगा। वहीं एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणा पत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया।
निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर लगातार रणनीति बना रहा है। शनिवार को चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र जारी करने की समयसीमा संबंधी एक नियम में बदलाव कर दिया। अब राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र मतदान से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान रुकने के बाद मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
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चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुतोलिया की तरफ से सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के चुनाव अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए है। जिनमें यह बता दिया गया है कि निर्धारित की गई समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। नया नियम क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा। बताते चलें कि चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने संबंधी नियमों का जिक्र है।
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इस नियम में बदलाव करने के लिए 22 जनवरी को आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर राय मांगी थी। इस पर सपा, अन्नाद्रमुक, माकपा, भाकपा, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस ने अपनी सुझाव दिए। इनमें कांग्रेस इकलौती ऐसा दल था जिसने घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा कम करने का विरोध किया था।
गौरतलब है कि प्रचार अभियान थमने के बाद 48 घंटे की प्रचार प्रतिबंधित अवधि में घोषणापत्र को भी मतदाताओं को लुभाने के लिये किये जाने वाले प्रचार का ही एक स्वरूप मानते हुये आयोग ने यह व्यवस्था की है।