गोरखपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामले में दोषियों को सुनाई यह सजा
जनपद गोरखपुर दुष्कर्म मामले में दोषियों को सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़िए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खूबर

गोरखपुर: थाना गोला में वर्ष 2014 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अभियुक्त जितेंद्र को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है, जबकि सहअभियुक्त मनोज और पूनम देवी को छह-छह वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,500-10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार यह फैसला गोरखपुर न्यायालय की ASJ/PC-05 अदालत ने सुनाया। यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोला वेद प्रकाश शर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सफलता मिली।
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थाना गोला में तहत दर्ज इस मामले में अभियुक्त जितेंद्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम देवारीवारी टोला भैसही थाना गोला, जनपद गोरखपुर को धारा 376, 147, 363, 366, 511 भादवि के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उसे सात वर्ष की सजा सुनाई। वहीं, अभियुक्त मनोज पुत्र बाबूलाल एवं पूनम देवी पत्नी बाबूलाल, निवासीगण ग्राम देवारीवारी टोला भैसही, थाना गोला को धारा 147, 363, 366 भादवि के तहत दोषी मानते हुए छह-छह वर्ष की सजा सुनाई गई।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (ADGC) अजीत प्रताप शाही की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही, जिसके चलते अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता मिली।
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