गोरखपुर: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, इतना लगा जुर्माना
गोरखपुर में हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 21-21 हजार रुपये का जुर्माना। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

गोरखपुर: 2006 में थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज संवाद दाता के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में यह फैसला आया। शाहपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश गोरखपुर ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।
ये हैं दोषी अभियुक्त
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दोषों अभियुक्त राजेश कुमार रावत पुत्र हीरा लाल, निवासी राजधानी, थाना झंगहा, जनपद गोरखपुर (हाल निवासी धर्मशाला)।
प्रमोद कुमार निषाद पुत्र शंकर प्रसाद, निवासी माधोपुर, थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर।
दोनों अभियुक्तों क दोषी पाया गया और आजीवन कारावास के साथ 21-21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
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इस फैसले में एडीजीसी श्री श्रद्धा नंद पांडे और एडीजीसी श्री रविंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी को सराहा।