New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से देवेन्द्र फड़णवीस को लगा एक और बड़ा झटका

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को झटका देते हुए कहा कि निचली अदालत फड़णवीस के खिलाफ दायर मुकदमे पर नये सिरे से विचार करे।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को झटका देते हुए कहा कि निचली अदालत फड़णवीस के खिलाफ दायर मुकदमे पर नये सिरे से विचार करे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया।

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उच्च न्यायालय ने सतीश उइके की वह याचिका खारिज कर दी थी कि जिसमे उन्होंने फड़णवीस द्वारा चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने के लिए उनका चुनाव रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद उइके ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फडणवीस ने वर्ष 2014 विधानसभा में अपने ऊपर विचाराधीन दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई थी।

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गौरतलब है कि फड़णवीस पर सन 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाने का आरोप है। ये दो मुकदमे नागपुर के हैं जिनमें एक मानहानि का और दूसरा ठगी का है। याचिका में फड़णवीस को अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। (वार्ता)










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