Agnipath Yojana: दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, याचिकाएं भी खारिज, जानिये पूरा फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की सेना समेत सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की अग्निपथ योजना की सराहना की और इसे राष्ट्रहित में बताया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केंद्र ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 वर्ष की उम्र के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। चार साल के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा का मौका दिया जाएगा।
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योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में सरकार ने साल 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी थी।