Kisan Andolan: किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में किसी को एंट्री देना या न देना पुलिस का काम

डीएन ब्यूरो

कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई हुई। जानिये, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों के इश ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिये दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई की। देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में किसी को प्रवेश देना या न देने का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिये इस मसले पर दिल्ली पुलिस को निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर 20 जनवरी को सुनवाई होगी।

किसानों के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पुलिस ने इस याचिका में ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था की विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है।

सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था का सवाल है। इसलिये इस मामले को दिल्ली पुलिस देखे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था की विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा।  मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।










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