Delhi Elections 2025: चुनाव से पहले Arvind Kejriwal की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने इस मामले में दी चेतावनी

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या है मामला

Updated : 30 January 2025, 11:29 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चेतावनी जारी की है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार, चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फिर पत्र भेजकर सख्त लहजे में कहा है कि वे यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को यमुना में जहर घोलने और सामूहिक नरसंहार के गंभीर आरोपों के साथ न मिलाएं, क्योंकि यह दो राज्यों के बीच आवेश और तनाव की स्थिति बढ़ा सकता है। 

चुनाव आयोग ने मांगे ताजा जवाब 

आयोग ने केजरीवाल से कहा है कि वे 31 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे तक आयोग को अपना ताजा जवाब भेजें, अन्यथा आयोग मामले में उनके खिलाफ उचित निर्णय लेगा।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह का जहर मिलाया गया था।

दूसरा सवाल आयोग ने पूछा, जहर की मात्रा, प्रकृति और पता लगाने के तरीके के बारे में सहायक प्रमाण दिये जाएं जो नरसंहार का कारण बन सकते थे।

दूसरा सवाल आयोग ने पूछा, जहर की मात्रा, प्रकृति और पता लगाने के तरीके के बारे में सहायक प्रमाण दिये जाएं जो नरसंहार का कारण बन सकते थे?

तीसरा सवाल अरविंद केजरीवाल से आयोग ने पूछा उस लोकेशन के बारे में बताएं जहां पर ज़हर पाया गया है?

चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने इसे कैसे और कहां डिटेक्ट किया?

पांचवा सवाल, दिल्ली में ज़हरीले पानी को आने से रोकने के लिए इंजीनियर्स ने कौन सा तरीका अपनाया? 

केरजीवाल पर हो सकती है कार्रवाई

बता दें कि इससे पहले भी चुनाव आयोग केजरीवाल को चेतावनी दे चुका है। आयोग ने पहले कहा था कि केजरीवाल एक प्रतिष्ठित नेता हैं, उनके बड़ी संख्या में समर्थक हैं। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से बायोलाजिकल वॉर (जैविक युद्ध) की बात की है, वह गंभीर विषय है। अगर वह आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाए तो जिन धाराओं में आयोग ने कार्रवाई करने को कहा है, उनमें तीन वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।

Published : 
  • 30 January 2025, 11:29 AM IST