दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए इसे ''गंभीर अपराध'' बताया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए इसे ''गंभीर अपराध'' बताया।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने सतवीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह पर करीब 300 लोगों से कथित तौर धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई राशि में से डेढ़ लाख रुपये लेने का आरोप है।

न्यायाधीश ने 12 जून को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘वर्तमान मामले में, आवेदक धोखाधड़ी के एक गंभीर अपराध में शामिल है। दो नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आवेदक पुलिस जांच में शामिल नहीं हुआ।’’

अदालत ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी को एक मई को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पूछताछ के लिए सिंह की जरूरत होगी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस प्रकार, आवेदक/आरोपी सतवीर सिंह को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। आवेदक को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदक सतवीर सिंह के आवेदन को खारिज और निस्तारित किया जाता है।’’

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि उसका मौजूदा मामले से कोई लेना-देना नहीं है।










संबंधित समाचार