Crime in UP: बलिया में हत्या के चार दोषियों को 19 साल बाद मिली सजा, पढ़ें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने खेत जोतने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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बलिया: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने खेत जोतने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के गोन्हिया छपरा गांव में 11 अगस्त 2004 की शाम को रामनिवास सिंह की खेत जोतने के विवाद को लेकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मृतक के भतीजे अनुज कुमार सिंह की तहरीर पर अर्जुन सिंह, दशरथ सिंह, कमाच्छा सिंह, अनिल सिंह व संजय सिंह नामक आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कमाच्छा सिंह की मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि अपर जिला जज हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जुन सिंह, दशरथ सिंह, अनिल सिंह और संजय सिंह को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।










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