अदालत ने सड़क दुर्घटना के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया जिसमें एक व्यक्ति और 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

अदालत  (फाइल)
अदालत (फाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया जिसमें एक व्यक्ति और 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर लापरवाही से गाड़ी चलाई।

अवकाशकालीन न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने अजय कुमार यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी दुर्घटना होने के बाद भी लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा और मौके से भाग गया।

न्यायाधीश ने 13 जून को जारी आदेश में कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्य स्पष्ट दिखाते हैं कि आवेदक का व्यवहार जानबूझकर लापरवाही वाला था जो दुर्घटना को अंजाम देने वाली महिंद्र थार गाड़ी चला रहा था। इसमें न केवल कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये बल्कि 10 साल के एक बच्चे की और 28 साल के पुरुष की जान चली गयी।’’

उन्होंने कहा कि आरोपपत्र जांच पूरी होने के बाद दाखिल किया गया है, लेकिन इससे अपराध की प्रकृति और गंभीरता बदल नहीं जाती।

आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 19 मार्च से न्यायिक हिरासत में है और उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ मार्च, 2023 को आरोपी वसंत विहार फ्लाईओवर पर हुई दुर्घटना में शामिल था जिसमें आठ लोग घायल हो गये। दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गयी थी।

 










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