Chhattisgarh: हत्या कर शव को तालाब को फेंकने के मामले में तीन गिरफ्तार

डीएन ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक व्यक्ति की अपहरण के बाद हत्या और शव को तालाब में फेंकने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गिरफ्तार (फाइल)
गिरफ्तार (फाइल)


दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक व्यक्ति की अपहरण के बाद हत्या और शव को तालाब में फेंकने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में ओम प्रकाश साहू (43) की हत्या के मामले में पुलिस ने आशीष तिवारी, अनुज तिवारी, रजनीश पांडे को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सद्दाम नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी आशीष, अनुज और रजनीश के खिलाफ हत्या जबकि आरोपी सद्दाम के खिलाफ ‘छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022’ के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साहू की हत्या डेढ़ लाख रुपए के लेनदेन के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि 31 मई की रात में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में साहू की हत्या कर शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया था।

उन्होंने बताया कि हत्या के दूसरे दिन आरोपी आशीष तिवारी ने साहू के मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन कर 30 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि साहू की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कॉल डिटेल के आधार पर सबसे पहले आशीष तिवारी को पकड़ा।

उन्होंने दावा किया कि पूछताछ में आशीष ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर साहू की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

आशीष के बयान के आधार पर पुलिस ने तालाब से शव को बरामद कर लिया था।

अधिकारियों ने बताया कि साहू और आशीष की मुलाकात दुर्ग के केंद्रीय जेल में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि साहू सट्टे का कारोबार करता था और जेल से छूटने के बाद आशीष ने साहू को डेढ़ लाख रुपए दिये थे।

उन्होंने बताया कि जब आशीष ने साहू से पैसे मांगे तब उसने आशीष को पैसा वापस नहीं दिया, जिसके बाद आशीष ने अपने मित्रों के साथ मिलकर साहू की हत्या की साजिश रची।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आशीष ने इस मामले में एक ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े सद्दाम के भी शामिल होने की बात कही थी लेकिन पुलिस को साहू की हत्या में सद्दाम की भूमिका की जानकारी ​नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि सद्दाम के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

 










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