Mumbai: बंबई उच्च न्यायालय ने युवक के विरूद्ध यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया
बंबई उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय एक युवक के विरूद्ध दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला उसकी उम्र को देखते हुए और नाबालिग पीड़िता की मां की सहमति के बाद खारिज कर दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय एक युवक के विरूद्ध दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला उसकी उम्र को देखते हुए और नाबालिग पीड़िता की मां की सहमति के बाद खारिज कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 22 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि आरोपी छात्र की पीड़िता के साथ मित्रता थी और दोनों लड़की के माता-पिता को सूचित किये बगैर साथ रहते थे।
पीठ ने कहा कि इसके चलते लड़की की मां ने कथित आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तब आरोपी अपने विरूद्ध दर्ज मामले को रद्द कराने की मांग करते हुए अदालत पहुंचा।
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पीड़िता की मां ने उच्च न्यायालय में कहा कि उसने प्राथमिकी रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे दी है । इस बात को संज्ञान में लेकर अदालत ने मामला खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता विद्यार्थी है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना इंसाफ के विरूद्ध होगा क्योंकि दोनों ही पक्षों को समान रूप से मुश्किलें होंगी , खासकर दोनों ही पक्षों ने सहमति के आधार पर यह मामला खारिज कराने का फैसला किया है।’’
पीड़िता की मां ने अदालत में कहा था कि अपनी बेटी से बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि वह माता-पिता को सूचित किये बगैर कुछ समय के लिए उसके साथ ठहरी थी।
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युवक ने अपनी याचिका में कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बीच संवादहीनता के कारण मामला दर्ज करने की नौबत आई।