बिहार सरकार का निजी मेडिकल कॉलेज को ये बड़ा निर्देश, छात्रों को होगा इसका लाभ

डीएन ब्यूरो

बिहार सरकार ने शुक्रवार को स्व वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही 'फीस' वसूलें। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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पटना: बिहार सरकार ने शुक्रवार को स्व वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही 'फीस' वसूलें।अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए समान शुल्क (फीस स्ट्रक्चर) लागू करने का भी फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया, ‘‘राज्य के सभी स्व वित्तपोषित मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के हिसाब से फीस लेंगे। यह फैसला मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे छात्रों को रोकने के लिहाज से लिया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कैबिनेट ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सभी सरकारी कॉलेजों अस्पतालों में समान फीस लागू करने का भी फैसला लिया है।’’

अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला प्रभावी होने के बाद राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के वक्त 40,800 रुपये की फीस ली जाएगी। वहीं, स्नात्कोत्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के वक्त 49,200 रुपये फीस ली जाएगी।

राज्य में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं।










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