Bihar Election: जानिये, बिहार चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर क्या बोला चुनाव आयोग, क्या कहती है आचार संहिता

डीएन ब्यूरो

बिहार विधान सभा चुनाव में राज्य की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दिये जाने के वादे को लेकर चुनाव आयोग ने एक सवाल के जबाव में अहम टिप्पणी की है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढिये, क्या बोला आयोग

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


नई दिल्ली: बिहार विधान सभा चुनाव के लिये जारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य के लोगों से जो वादे किये हैं, उनमें एक वादा वैक्सीन की खोज के बाद लोगों को कोरोना की मुफ्त कोरोना वैक्सनी देना भी है। भाजपा की इस घोषणा पर कई सवाल उठाये गये और खासा बवाल भी मचा रहा लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसको लेकर पूछे गये एक सवाल का जबाव दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की एक शिकायत का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि मुप्त कोरोना वैक्सीन के मुद्दे में उसने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान के दौरान मुफ्त वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।

आरटीआई कार्यकर्ता गोखले ने मुफ्त वैक्सीन के दावे को भेदभावपूर्ण बताते हुए दावा किया था कि ऐसा वादा करना चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करना है।

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के भाग आठ में वर्णित कुछ दिशानिर्देशों का जिक्र करते हुए कहा है कि वैक्सीन का वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। संविधान के मुताबिक नीति निर्देशक तत्व राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कई तरह की नीतियां बनाने का अधिकार देते हैं। इसलिये किसी पार्टी की ये घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।   
 










संबंधित समाचार