सुप्रीम कोर्ट से ऑटो कंपनियों को लगा झटका, 1 अप्रैल से देशभर में नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत स्टेज (BS) III इंजिन वाली गाड़ियों की सेल पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब आगामी 1 अप्रैल 2017 से BS III गाडियों की बिक्री बंद होगी।

सुप्रीम कोर्ट- फ़ाइल फ़ोटो
सुप्रीम कोर्ट- फ़ाइल फ़ोटो


नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से BS-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट का फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन बेचने पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की सेहत, ऑटोमोबाइल कंपनियों की फायदे से ज्यादा जरूरी है। साथ ही अदालत ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जस्टिस मदन बी.लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बुधवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की। अदालत ने कहा, 'एक अप्रैल से BS-IV लागू होना था, फिर भी कंपनियां टेक्नॉलजी को विकसित करने को लेकर बैठी रहीं।'

कोर्ट ने  कहा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीधे-सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा है और ऐसे मामले में हम कंपनियों के फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते।










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