Bureaucracy: हाई कोर्ट ने पांच IAS अधिकारियों को सुनाई जुर्माने के साथ जेल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

हाई कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े पांचआईएएस अफसरों को जुर्माने के साथ जेल भेजने की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़िये आखिर क्या है पूरा मामला

आईएएस अफसरों के खिलाफ कोर्ट की कड़ी कार्रवाई (फाइल फोटो)
आईएएस अफसरों के खिलाफ कोर्ट की कड़ी कार्रवाई (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आईएएस अफसरों को जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में अदालत के आदेश के बाद महिला को मुआवजा न देने पर अदालत की अवमानना को लेकर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पांच आईएएस अधिकारियों में से 2 को 4 हफ्ते की जेल और 3 अन्य को दो हफ्ते की जेल की सजा दी गई है। 

मामला आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के वेंकटचलम मंडल का है। यह केस वेंकटचलम मंडल के कनुपुर गांव में रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश  सरकार ने 2015 में साईं ब्रह्मा नामक एक महिला से जमीन का अधिग्रहण किया था। सरकार से महिला को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिला। हाई कोर्ट ने तब मामले की सुनवाई करते हुए अपने पहले आदेश में तीन महीने के भीतर महिला को पैसे देने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट के मुआवजे के आदेश को 6 साल बीत जाने के बाद भी महिला को उसका मुआवजा नहीं मिला। जिसके बाद यह अवमानना का केस फाइल किया गया, इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 5 आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई है। 

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आंध्र सरकार के राजस्व विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनमोहन सिंह को चार सप्ताह जेल और 1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही वित्त विभाग के प्रमुख सचिव एसएस रावत को एक महीने जेल और 2,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई। इसी तरह अन्य मामले में शामिल अफसरों को भी जेल की सजा सुनाई गई।  अदालत ने कहा कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर जेल की सजा एक और सप्ताह बढ़ जाएगी।










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