इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने की याचिका को किया खारिज

डीएन संवाददाता

महराजगंज जिले से जुड़े एक पुराने मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पूरी खबर..

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पुराने मामले में आपराधिक मुकदमा चलाये जाने की अपील को लेकर दाखिल रिवीजन (निगरानी याचिका) पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची अगर चाहे तो वह निचली अदालत में अपनी याचिका इस मामले में दायर कर सकता है। 

उच्च न्यायालय ने यह आदेश महराजगंज निवासी तलत अजीज की निगरानी यचिका पर दिया। याची ने 10 फरवरी 1999 को महराजगंज जिले में घटित एक घटना के संबंध में सीएम योगी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अपील की थी।

यह भी पढ़ें | तीन तलाक और फतवे पर टिप्पणी, इलाहाबाद HC ने कहा संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं

इस मामले में योगी आदित्यनाथ द्वारा दर्ज कराई गई क्रॉस एफआईआर में दाखिल अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध रिवीजन (याचिका) निचली अदालत महराजगंज में दाखिल की गई। जबकि अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने 13 मार्च 2018 को परिवाद खारिज कर दिया था।

यह मामला 10 फरवरी 1999 की घटना से जुड़ा है। याची तलत अजीज ने 10 फरवरी 1999 को महराजगंज के थाना कोतवाली में तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तलत अजीज ने योगी पर अपने समर्थकों के साथ असलहों से लैस होकर गोली चलाने की शिकायत में कहा था कि इस गोलीकांड में उनके गनर सत्यप्रकाश की मौत हो गयी थी।

यह भी पढ़ें | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिया निर्देश, कहा- जल्द से जल्द अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए

योगी ने भी इस मामले में तलत अजीज, पूर्व विधायक जनार्दन ओझा व अन्य के विरुद्ध क्रास एफआईआर दर्ज कराई थी।










संबंधित समाचार