कॉसमॉस बैंक साइबर धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए गए 11 लोग, जानें अदातल का फैसला
महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने कॉसमॉस बैंक साइबर धोखाधड़ी मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया है, जिसमें हैकर्स ने 2018 में दो दिनों की अवधि में मालवेयर हमले के जरिए 94 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
पुणे: महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने कॉसमॉस बैंक साइबर धोखाधड़ी मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया है, जिसमें हैकर्स ने 2018 में दो दिनों की अवधि में मालवेयर हमले के जरिए 94 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी ।
एक अधिकारी ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने शनिवार को नौ आरोपियों को चार-चार साल की कैद जबकि दो अन्य को तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया ।
उन्होंने कहा कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया ।
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अगस्त 2018 में हुयी इस धोखाधड़ी के सिलसिले में कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था ।
मामले के विवरण के अनुसार, हैकर्स ने एक मालवेयर के माध्यम से कॉसमॉस बैंक के वीज़ा और रुपे कार्ड ग्राहकों की जानकारी चुरा ली, स्विफ्ट सिस्टम (वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विशाल मैसेजिंग नेटवर्क बैंक) पर हमला किया तथा 11 और 13 अगस्त 2018 को 94 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की।
हैकर्स ने बैंकों के एटीएम स्विच सर्वर पर हमला किया था और 28 देशों में विभिन्न एटीएम से 78 करोड़ रुपये निकाल लिये। इसके अलावा भारत में 2.5 करोड़ रुपये निकाले थे।
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इसके बाद 13 अगस्त को एक बार फिर से हमला कर हैकर्स ने छद्म स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुये धोखाधड़ी से 13.92 करोड़ रुपये हांगकांग के एक बैंक में स्थानांतरित कर दिए।
इसमें कहा गया है कि पुलिस ने 13.92 करोड़ रुपये में से 5.72 करोड़ रुपये बरामद करने में कामयाबी हासिल की थी।