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किसानों की समस्याओं का होगा समाधान! जिलाधिकारी ने शुरू किया कंट्रोल रूम, जाने कैसे होगी निगरानी

किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी संतोष शर्मा के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किसान अपनी उर्वरक, बीज एवं कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
Post Published By: Rohit Goyal
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किसानों की समस्याओं का होगा समाधान! जिलाधिकारी ने शुरू किया कंट्रोल रूम, जाने कैसे होगी निगरानी

Maharajganj: किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी संतोष शर्मा के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किसान अपनी उर्वरक, बीज एवं कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 7839882437 है, जिस पर किसान प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार इसके अतिरिक्त अपनी समस्याओं को अपर जिला कृषि अधिकारी (मोबाइल नंबर 8381832756) तथा जिला कृषि अधिकारी (मोबाइल नंबर 8826763824) को भी सीधे अवगत करा सकते हैं। विकास खंड स्तर पर किसान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से संपर्क कर सकते हैं।

जिलाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। खरीफ 2025 के लिए यूरिया उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 65611 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 32643 मैट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है, जबकि 14204 मैट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह डीएपी (DAP) उर्वरक का लक्ष्य 16067 मैट्रिक टन है, जिसके सापेक्ष 11142 मैट्रिक टन उपलब्ध हैं, और 8414 मैट्रिक टन का वितरण हो चुका है।

जिलाधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर स्टॉक और रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं, तथा प्रतिदिन की स्थिति अंकित करें। साथ ही सभी विक्रेताओं को पीओएस मशीन से विक्रय करना होगा और कैश मेमो देना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान को जबरन टैगिंग (जैसे जिंक सल्फेट या अन्य उत्पाद) कर उर्वरक नहीं बेचा जाएगा।

यदि किसी विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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