उत्तर प्रदेश: नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी स्कूल प्रबंधक और शिक्षक को 20 साल की कैद

डीएन ब्यूरो

मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने नौ साल की एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी स्कूल प्रबंधक और शिक्षक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

दुष्कर्म (फाइल)
दुष्कर्म (फाइल)


मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने नौ साल की एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी स्कूल प्रबंधक और शिक्षक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील दिनेश शर्मा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी स्कूल प्रबंधक उदयपाल और शिक्षक राजकुमार को मार्च 2022 में अपने स्कूल में पढ़ने वाली नौ साल की एक छात्रा से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में नौ साल की एक स्कूली छात्रा को उसके स्कूल के कार्यालय में बुलाया गया था जहां स्कूल प्रबंधक उदयपाल और राजकुमार ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उससे सामूहिक बलात्कार किया था।

 










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