Pakistan: इमरान खान को राहत नहीं इस्लामाबाद कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया वैध, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘‘वैध’’ ठहराते हुए कहा कि गिरफ्तारी करते समय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

इमरान खान को राहत नहीं
इमरान खान को राहत नहीं


इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘‘वैध’’ ठहराते हुए कहा कि गिरफ्तारी करते समय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान को अदालत परिसर से भ्रष्टाचार के एक मामले में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किए जाने के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शीर्ष अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को तलब किया। हालांकि उसने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा गिरफ्तारी का संज्ञान लिया।

इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को अदालत परिसर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले अदालत में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा खान को गिरफ्तार किए जाने पर गौर किया।

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लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे खान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजर रहे थे तभी रेंजर्स ने कांच की खिड़की को तोड़ दिया और वकीलों एवं खान के सुरक्षा कर्मचारियों की पिटाई करने के बाद उन्हें (खान को) गिरफ्तार कर लिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान (70) की गिरफ्तारी से एक दिन पहले शक्तिशाली सेना ने उन पर खुफिया एजेंसी ‘आईएसआई’ के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का इल्जाम लगाया था।

उच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिकारियों को तलब किया और गिरफ्तारी के गुण-दोष तथा अदालत के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना कानूनी था या नहीं, इस बारे में दलीलें सुनीं।

मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुख्य न्यायाधीश ने शुरू में गृह सचिव, इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 15 मिनट के भीतर गिरफ्तारी के बारे में जवाब दें।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले में 'संयम' दिखा रहे हैं। न्यायाधीश ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख के पेश होने में विफल रहने पर प्रधानमंत्री को बुलाने की चेतावनी दी।

न्यायमूर्ति फारूक ने कहा, “अदालत में आइए और हमें बताइए कि इमरान को क्यों और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।”

आईजी अकबर नासिर खान विधिवत अदालत में पेश हुए और कहा कि खान को और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कथित भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार किया है।

खान के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि ‘पीटीआई’ प्रमुख जब अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अदालत के अंदर मौजूद थे, तब उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

खान के एक अन्य वकील बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान खान के सिर पर लोहे की छड़ से वार किया गया। साथ ही उनके पैर में चोट लग गई।










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