राज्य सभा में उठा जज से जुड़ा ये मामला, जानिये किसने क्या कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़ा मामला शुक्रवार को राज्य सभा में उठा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के यहां स्थित आवास में होली की रात लगी आग को बुझाने के दौरान अग्निशमन दल द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकदी बरामद किये जाने का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठा और ऐसे न्यायाधीशों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने के लिए कानून बनाने की मांग उठी।
सुबह में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यदि इस समस्या से निपटा गया होता तो शायद हमें इस तरह के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता।
सभापति ने कहा, “सदन के नेता यहां नहीं हैं। मुझे इस बात पर बहुत ही केंद्रित तरीके से विचार करने का अवसर मिला कि भारतीय संविधान में जो कुछ भी लिखा है, वह सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं से निकला है और फिर जो भी परिवर्तन किया गया है,
उसे संसद और कुछ मामलों में 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और फिर अंत में अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही उसे संवैधानिक स्वीकृति मिलनी चाहिए और इसलिए मैंने सदन के नेता से अनुरोध किया था कि सदन को उस संविधान को जानने की आवश्यकता है जो इस निर्देश के अनुसार आज लागू है।”
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उन्होंने कहा कि आप सभी को याद होगा कि इस सदन द्वारा लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया तंत्र, बिना किसी असहमति के, राज्यसभा में केवल एक व्यक्ति ने मतदान में भाग नहीं लिया, सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर, सरकार की पहल का समर्थन किया।
श्री धनखड़ ने कहा, “मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय संसद से जो बात निकली है, उसे देश की 16 विधानसभाओं ने मंजूरी दी है और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति ने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानून को इस देश के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व सर्वसम्मति से बहुत गंभीरता से निपटा गया। अगर इस बीमारी से निपटा गया होता तो शायद हमें इस तरह के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता।
मुझे इस बात से परेशानी है कि यह घटना हुई और तुरंत सामने नहीं आई। अगर यह किसी राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति के साथ होता है तो वह तुरंत निशाना बन जाता है
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और इसलिए पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, मुझे यकीन है। मैं सदन के नेता, विपक्ष के नेता से संपर्क करूंगा और सत्र के दौरान उनकी सहमति के अधीन एक संरचित चर्चा के लिए एक तंत्र ढूंढूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैंने उनके साथ चर्चा की थी।”
उन्होंने कहा, “सौभाग्य से सदन के नेता जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता जो मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए इन दो बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के सदन में मौजूद होने के कारण, हमें कुछ संरचित चर्चा करने की आवश्यकता है।”