नाबालिग घरेलू सहायिका की प्रताड़ना में महिला पायलट को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये दिल्ली का हैरान करने वाला मामला

डीएन ब्यूरो

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में नाबालिग घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार 33 वर्षीय पायलट के पति को अदालत ने दो अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

नाबालिग घरेलू सहायिका प्रताड़ना मामलाः
नाबालिग घरेलू सहायिका प्रताड़ना मामलाः


नयी दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में नाबालिग घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार 33 वर्षीय पायलट के पति को अदालत ने दो अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कृतिका चतुर्वेदी की अदालत में बृहस्पतिवार अपराह्न करीब तीन बजे कौशिक बागची (36) को पेश किया गया, जिसने उसे दो अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया।

एक निजी एयरलाइन में पायलट के पद पर कार्यरत पूर्णिमा बागची को बुधवार को ही दो अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कौशिक बागची दूसरी एयरलाइन कंपनी में 'ग्राउंड स्टाफ' के तौर पर कार्यरत है।

दंपति ने अपने घर में काम करने वाली 10 साल की घरेलू सहायिका को कथित रूप से प्रताड़ित किया। बुधवार को घटना सामने आने के बाद भीड़ ने दंपति को मारा-पीटा था।

एक कथित वीडियो में भीड़ को दंपति को पीटते हुए देखा जा सकता है। कुछ महिलाओं को आरोपी महिला को थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए भी देखा जा सकता है।

पुलिस ने बताया कि दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियार या खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना) और 370 (गुलाम के रूप में व्यक्ति/मनुष्य की खरीद या बिक्री), बाल श्रम कानून और बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षा) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।










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