मुख्यमंत्री की मानहानि के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट ने दी जमानत, जानिये पूरा मामला
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने उस राजनीतिक कार्यकर्ता को जमानत दे दी जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिवार के सदस्यों की मानहानि की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी स्टोरी
ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने उस राजनीतिक कार्यकर्ता को जमानत दे दी जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिवार के सदस्यों की मानहानि की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, धर्मराज्य पक्ष के सदस्य अजय जिया ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) द्वारा उसकी मिठाई की दुकान के अवैध हिस्से को गिराए जाने के बाद कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
पुलिस ने बताया कि जिया ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार से दुकान पर हुई कहासुनी के बाद की गई।
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डाइनमाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.डी. नानावरे ने जमानत आदेश में कहा कि जिया को भारतीय दंड संहिता की धारा-500(मानहानि), 501 (मानहानि करने वाली सामग्री का मुद्रण) और 505(2) (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने कहा कि धारा-500 और 501 के तहत अपराध जमानती है।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रथमदृष्टया इस अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा-502(2) लागू नहीं होती क्योंकि आरोप लगाया गया है कि जिया ने कथित तौर पर नगर निकाय के प्रति द्वेष उत्पन्न करने की कोशिश की।
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अदालत ने जिया को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।