Uttar Pradesh: शिक्षक बना हैवान, भदोही में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार, अदालत ने अब दोषी को सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

भदोही की एक विशेष पाक्सो अदालत ने मंगलवार को सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शिक्षक को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
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भदोही: भदोही की एक विशेष पाक्सो अदालत ने मंगलवार को सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शिक्षक को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख ,दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे पांच साल की सज़ा और भुगतनी होगी।

भदोही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि यहां कोतवाली इलाके के मोढ़ चौकी क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की चौदह वर्षीय इस छात्रा को शिक्षक उमाकांत सरोज उर्फ़ राजेश (36 ) 18 फरवरी 23 की शाम में किसी बहाने से अपने कमरे में ले गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। कुमार के अनुसार दूसरे दिन छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से जान बचा कर भागी और घर पहुंचकर उसने आपबीती बताई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया ।

विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया इस मामले की कार्रवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो कोर्ट) मधु डोगरा की अदालत में सुनवाई हुई तथा अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया की घटना से छात्रा पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ा है।

मिश्रा ने बताया 35 दिनों तक चली इस मामले में न्यायाधीश डोगरा ने दोनों पक्षों की तरफ बहस सुनी और गवाहों तथा सभी दस्तावेज़ देख कर उमा कान्त सरोज उर्फ़ राजेश को बीस साल कैद की सजा सुनाई ।

अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख 10 जुर्माना भरने का आदेश देते हुए कहा कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाए। न्यायाधीश डोगरा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि बलात्कार की घटना से पीड़ित छात्रा की काउंसिलिंग कराई जाए।










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