Azam Khan: आज़म खान केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- 137 दिनों में फैसला न देना न्याय का माखौल उड़ाना
यूपी की सीतापुर जेल में दो साल से बंद आजम खान की जमानत को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: यूपी की सीतापुर जेल में बंद आज़म खान केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लेकर नाराजगी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 137 दिनों में फैसला न देना न्याय का माखौल उड़ाना है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि एक मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो मामले में हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई अब 11 मई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़म खान को 87 मामलों में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। एक मामले में हाई कोर्ट द्वारा 137 दिनों बाद भी फैसला न किया जाना न्याय का माखौल उड़ाना है।
बता दें सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर कल गुरुवार को भी हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो सका था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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आजम फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पिछले साल कई मामले दर्ज किए गए थे।